योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- ‘ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने के लिए’
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, 'इस तरह के मुकदमे केवल (अखबारों के) पहले पन्ने के लिए हैं।' पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में उन पर राजस्थान के अलवर में 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया था।
पीठ ने कहा- केवल अखबारों के पहले पन्ने के लिए हैं इस तरह के मुकदमे
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, 'इस तरह के मुकदमे केवल (अखबारों के) पहले पन्ने के लिए हैं।' पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता ने इलाहब...








