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Tag: पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख

पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख, तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू. 10 लाख से रू. 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी

पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख, तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू. 10 लाख से रू. 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी

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  पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख, तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू. 10 लाख से रू. 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी   इसके साथ-साथ इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी है   कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने में भी बैंक रू. 3 लाख से रू. 10 लाख तक योगदान प्रदान करेगा     मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,...