Sunday, June 29News That Matters

Tag: नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है

नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, पर एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय करके हो रहा प्राविधानों का उल्लंघन, इसकी होंगी अब जांच, जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी :धामी

नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, पर एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय करके हो रहा प्राविधानों का उल्लंघन, इसकी होंगी अब जांच, जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी :धामी

आपकी सरकार, उत्तराखंड
नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, पर एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय करके हो रहा प्राविधानों का उल्लंघन, इसकी होंगी अब जांच, जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी :धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच करायेंगे और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ...