
धामी का अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार :डिजिटल साधनों पर रोक: सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण हेतु प्रचार/उकसावा दंडनीय, धन्यवाद धामी जी
धामी का अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार :डिजिटल साधनों पर रोक: सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण हेतु प्रचार/उकसावा दंडनीय, धन्यवाद धामी जी
उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल ने *उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025* को स्वीकृति दी है, जिसके तहत अवैध धर्मांतरण पर कड़े दंड, डिजिटल माध्यम से प्रचार पर रोक और पीड़ितों के संरक्षण के सशक्त प्रावधान जोड़े गए हैं।
*मुख्य बिंदु:*
1. *प्रलोभन की विस्तृत परिभाषा* – उपहार, नकद/वस्तु लाभ, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, विवाह का वचन, धार्मिक आस्था को आहत करना या दूसरे धर्म का महिमामंडन – सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल।
2. *डिजिटल साधनों पर रोक* – सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण हेतु प्रचार/उकसावा दंडनीय।
3. *कठोर सजा* – सामान्य उल्लंघन पर 3–10 वर्ष, संवेदन...